भारत में शारीरिक सम्बन्ध बनाने की क़ानूनी उम्र 18 साल है अगर उससे कम उम्र में शारीरिक सम्बन्ध बन्ने पे महिला शिकायत करती है तो इसे रेप माना जाता है हलाकि अपवाद स्वरुप इससे कम उम्र की शादी को भी सरकार मान्यता देती रही है
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को हलफनामे में जवाब दिया है ये कानून अभी तक वैध है क्युकी भारत में सामाजिक मान्यता रही है बाल विवाह की इसलियें 15 साल से कम उम्र की शादी को अवैध घोषित नही किया जा सकता है 67 साल पहले सरकार ने शादी उम्र 15 साल निर्धारित की थी जिसको की कागज़ पे अभी तक बदला नही गया है
सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1892 में शादी की उम्र दस साल निर्धारित की थी उसके बाद 1925 में १३ साल और आजादी पाने के बाद भारत सरकार ने 1949 में शादी की उम्र 15 साल कर दी लेकिन उसके बाद शादी करने की उम्र को सरकार ने कागज़ पे क़ानूनी तौर से नही बढाया है
हलाकि सरकार ने कहा है कि बाल विवाह को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन सामाजिक बंदिशों के कारण यदि पुरुष की 15की लड़की से शादी हो जाएगी तो पुरुष को जिस्मानी सम्बन्ध बनाने की इज़ाज़त है