पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अरबों रुपये के तरक़्क़ीयाती फ़ंड्ज़ के इजरा के मुआमले में साबिक़ वज़ीरे आज़म राजा परवेज़ अशर्फ़ और दीगर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी क़्वानीन के तहत मुक़द्दमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है।
इसी बारे में साबिक़ वज़ीरे आज़म के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दायर करने का फ़ैसला सिवाबदीदी फ़ंड केस 52 अरब रुपये मालियत के इन फ़ंड्ज़ की तक़सीम के मुआमले पर चीफ़ जस्टिस इफ़्तिख़ार मुहम्मद चौधरी ने अपने अज़खु़द नोटिस का फ़ैसला जुमेरात को सुनाया।
फ़ैसला सुनाते हुए चीफ़ जस्टिस का कहना था कि तरक़्क़ीयाती फ़ंड्ज़ के नाम पर रक़म का इजरा गै़र क़ानूनी था। अदालत ने फ़ैसले में हुक्म दिया कि जिस ने ये फ़ंड जारी किए और जिन लोगों ने उन से फ़ायदा उठाया उन के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी क़ानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए।