पश्चिम बंगाल चुनाव प्रक्रिया पर कोलकाता हाइकोर्ट ने 16 अप्रैल तक के लिए लगाई रोक

कोलकाता हाईकोर्ट ने वीरवार को तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्‍य निर्वाचन आयोग को स्थिति रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव 1,3 व 5 मई को होने थे जबकि मतों की गणना 8 मई को होनी तय की गई थी।

बता दें कि पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ भाजपा कांग्रेस और वाममोर्चा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

भाजपा ने अपनी याचिका मेें कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्योंकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा में लिप्त है और आगामी पंचायत चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही है।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी पार्टी उम्मीदवारों को पर्चा के फॉर्म देने से इनकार कर रहे है।