पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीती गयी 21 हजार सीटों के नतीजे जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश!

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को राहत देते हुए पंचायत चुनाव की निर्विरोध जीती गई लगभग 21,000 सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे जारी करने का फैसला सुनाया है।

पंचायत चुनाव में इन लगभग 21,000 सीटों को लेकर विवाद था लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को नतीजे जारी करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दाखिल करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने इसे यह कहकर रद्द कर दिया कि ईमेल से और व्हाट्सऐप से नामांकन नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जब पंचायत चुनाव में 20 हजार सीटों पर कोई अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो क्या आयोग ने कोई जांच की? क्योंकि फ्री एंड फेयर चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है।

दरअसल, ग्राम पंचायतों में 48,650 पदों, जिला परिषदों में 825 पद और पंचायत समितियों में 9, 217 पदों के लिए चुनावों में चुनाव हुए थे और आरोप लगाया गया कि लगभग 34 प्रतिशत सीटों पर विपक्ष से कोई प्रत्याशी नहीं था। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए कुल 58,692 सीटों में से 20,158 पर TMC के उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे।