राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि तीन चरणों में आगामी एक, तीन व पांच मई को पंचायत चुनाव होंगे। कालिम्पोंग और दार्जिलिंग को छोड़कर राज्य के 20 जिलों में चुनाव होंगे। मतगणना आठ मई को होगी।
इस घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। दो अप्रैल को राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी।
राज्य सरकार ने शनिवार को ही अधिसूचना जारी की। नामांकन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना दो अप्रैल को जारी जायेगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल होगी। नामांकन पत्रों की जांच 11 अप्रैल को होगी।
16 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आचार संहिता लागू होने से पंचायत इलाकों में नयी योजना घोषित नहीं की जा सकती। न ही उद्घाटन कार्यक्रम हो सकता है। पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। कोई भी मंत्री या समान स्तर का अधिकारी पायलट कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
लेकिन यदि मंत्री या अधिकारी पर कोई खतरा है जिसकी पुष्टि समुचित एजेंसी ने की है तो पायलट कार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार कोई नयी नियुक्ति नहीं कर सकती।
हालांकि श्री सिंह ने यह बताने से इनकार कर दिया कि चुनाव में केंद्रीय बलों का उपयोग होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर विचार करना अभी बाकी है।