पश्चिम बंगाल में होती है सबसे कम उम्र में नाबालिग लड़कीयों की शादी- नेशनल फेमिली सर्वे

बीते छह साल से राज्य में एक महिला ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री होने और सरकार की ओर से इस कुरीति को खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बावजूद समस्या जस की तस है।

युवतियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल है. लेकिन राज्य की 40 फीसदी से ज्यादा युवतियों का विवाह इससे पहले ही हो जाता है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 18 से 29 साल की उम्र वाली 44 फीसदी महिलाओं की शादी कानूनी उम्र से पहले ही हो गई थी। 21 से 29 साल तक के पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 17 फीसदी है।

बाली उम्र में विवाह करने वाली युवतियों के मामले में बंगाल के बाद क्रमशः बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश का स्थान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 44 फीसदी महिलाएं न्यूनतम कानूनी उम्र तक पहुंचने से पहले ही शादी कर लेती हैं।

इस मामले में पांच फीसदी आंकड़े के साथ लक्षद्वीप का स्थान सबसे नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कम उम्र में होने वाली शादियों की तादद समय के साथ घट रही है।