पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों को हिन्दुस्तानी शहरियत देने का इल्ज़ाम

नई दिल्ली, 27 अप्रैल: जम्मू-ओ-कश्मीर में दहशतगर्दों की ख़ुदसपुर्दगी और बाज़ आबादकारी से मुताल्लिक़ पॉलिसी के ख़िलाफ़ चैलेंज करते हुए दाख़िल की हुई एक दरख़ास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मर्कज़ और हुकूमत जम्मू-ओ-कश्मीर के नाम नोटिसें जारी किए हैं। जस्टिस आर एम लवधा की क़ियादत में एक बैंच ने जम्मू-ओ-कश्मीर पैंथर्स पार्टी की तरफ़ से दाख़िल की हुई इस दरख़ास्त पर दोनों हुकूमतों से जो बात तलब की है।

दरख़ास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अफ़राद को हुकूमत जम्मू-ओ-कश्मीर की तरफ़ से जारी किए हुए न‌क़ली शनाख़्ती कारड्ज़ के ज़ऱीये नेपाली सरहद से हिन्दुस्तानी इलाक़े में दाख़ले की इजाज़त दी जा रही है। दरख़ास्त गुज़ार ने कहा कि रियासती हुकूमत ही राय आम्मा या अदालत के सवालात के बावजूद बाज़ नहीं आरही है और पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को बराह नेपाल, हिन्दुस्तान इलाक़े में दरआमद करने की जुर्रत कर रही है।

सीनियर एडवोकेट भीम सिंह ने दरख़ास्त गुज़ार की तरफ़ से रुजू होते हुए अदालते उज़्मा से दर्खास्त‌ की कि हुकूमत की तरफ़ से मुबय्यना तौर पर पाकिस्तानी अस्करीयत पसंदों को दी गई शहरियत मंसूख़ करने के लिए अहकाम जारी किए जाएं।