पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशर्फ़ को तौहीन अदालत के इल्ज़ामात के तहत एक वजह नुमाई नोटिस जारी की है और हुक्म दिया है कि 27 अगस्त को शख़्सी तौर पर अदालत में हाज़िर होते हुए इस बात पर वजह बयान करें कि सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ रिश्वत सतानी के मुक़द्दमात का अहया (फर से शरु)-करने के लिए हुक्म की इजराई के बावजूद उन्हों ने तामील क्यों नहीं की है।
जस्टिस खोसा ने रिमार्क किया कि बेहतर यही होगा कि 27 अगस्त को मुक़र्रर आइन्दा पेशी से क़बल इस मसला पर कोई पेशरफ़्त(प्रगति) की जाय वर्ना अदालत उज़मा बज़ात-ए-ख़ुद कोई कार्रवाई करेगी।