इस्लामाबाद : पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए खान को 25 सितंबर तक एक लाख रुपए का मुचलका जमा करना चाहिए। पिछले महीने आयोग ने इमरान की ओर से जवाब नहीं मिलने पर उनको दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था. आयोग ने इमरान खान को 25 सितंबर को आयोग के दफ्तर में उपस्थित होने को कहा है.
मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान देश से बाहर थे और गुरुवार को ही स्वदेश लौटे हैं. इमरान आयोग के आदेशों का सम्मान करते हैं और जब भी कहा जायेगा वह उपस्थित होंगे. आयोग ने अवमानना मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए इमरान खान को 25 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया.
पीटीआइ अध्यक्ष इमरान खान ने शुरू में चुनाव आयोग के अवमानना नोटिस भेजे जाने को चुनौती दी थी जिसके बाद आयोग ने 10 अगस्त को साफ किया था कि इस तरह की नोटिस भेजने का उसके पास कानूनी अधिकार है.