पाकिस्तान के 764 शहरीयों को हिंदूस्तानी शहरीयत दे दी गई

गुज़िश्ता तीन साल में 764 पाकिस्तानी शहरीयों को हिंदूस्तान की शहरीयत दी गई। ये इत्तिला मर्कज़ी वज़ीर-ए-ममलकत(राज्यमंत्री/Minister of State) मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने आज राज्य सभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में दी।

उन्हों ने बताया कि साल 2011।009 के दरमयान 1290 पाकिस्तानी शहरीयों ने हिंदूस्तान में शहरीयत के लिए दरख़ास्त दी थी जिन में से 764 पाक शहरीयों को हिंदूस्तानी शहरीयत दी गई।

उन्हों ने बताया कि मुताल्लिक़ा अफ़राद को अपने ख़ित्ते के कलैक्टर , डी ऐम या ज़िला कमिशनर से इस मुआमले में रुजू करके शहरीयत के लिए दरख़ास्त देनी पड़ती है।

कलैक्टर, डी ऐम शहरीयत क़ानून 1955 के तहत दरख़ास्त की जांच के बाद उसे मुताल्लिक़ा महिकमा के पास भेज देता है। बादअज़ां तफ़तीश के बाद उन्हें शहरीयत फ़राहम की जाती है।