पाकिस्तान: चीनी निवासी को 9 साल कैद, पाकिस्तान आने पर आजीवन प्रतिबंध

गिलगित: पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र गिलगित में आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश राजा शाहबाज खान ने चीनी निवासी वांग जियांचयू को अवैध हथियार रखने के जुर्म साबित होने पर नौ साल की सजा सुनाई है। आतंकवाद विरोधी अदालत के फैसले में कहा गया है कि दोषी पाकिस्तान दोबारा नहीं आ सकेगा।

अपराधी ने सुनवाई के दौरान इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने पाकिस्तान से चार पिस्तौल और दो सौ से अधिक गोलियां खरीदा था जिन्हें वह चीन ले जाना चाहते थे। अदालत ने अपने फैसले में आईजी पंजाब को आदेश दिया है कि जिस हथियार डीलर ने चीनी निवासी को हथियार बेच दिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।याद रहे कि चीनी निवासी वांग जीयांचयू को 24 मई को पाकिस्तान और चीन के सीमा क्षेत्र में हनज़ह पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से हथियारों के अलावा दूरबीन और नक्शे भी बरामद हुए थे।

बताया जाता है कि जीयांचयू रास्ते में तस्वीरें खींचने का कहकर उतर गए और काफी देर तक वापस नहीं लौटे जिस पर टैक्सी ड्राइवर ने करीबी पुलिस चौकी पर सूचना दी जिस पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और उन्हें एक गलेशयर के पास से गिरफ्तार किया जहां उनके बैग से उक्त हथियार बरामद हुआ।