इस्लामाबाद, ०८: पाकिस्तान के साबिक् सदर परवेज मुशर्रफ वतन लौटते ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। संघीय जांच एजेंसी [एफआईए] के प्रासीक्यूटर (Prosecutor) चौधरी जुल्फिकार अली ने हफ्ते को कहा कि ऐसा इसलिए कि काउंटर टेरोरिज़्म (Counter terrorism) अदालत ने मुशर्रफ को भगोड़ा साबित कर रखा है।
साबिक फौजी हुक्मरान मुशर्रफ दुबई और लंदन में रहकर (Self-exiled) ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी 25 या 27 जनवरी को पाकिस्तान लौटने का प्लान है ताकि अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग [एपीएमएल] की कियादत कर सकें।
रावलपिंडी की जो अदालत साबिक् वज़ीर ए आज़म बेनजीर भुट्टो की कत्ल के मामले की सुनवाई कर रही है उसी ने पिछले साल मुशर्रफ को भगोड़ा एलान किया था। जब 27 दिसंबर, 2007 को बेनजीर का कत्ल हुआ था तब मुशर्रफ सदर थे। अदालत के कई एहकाम् के बाद भी मुशर्रफ ने इस मामले की जांच में मदद नहीं की।
मुशर्रफ की बिवी ने ह्फ्ते को मुशर्रफ को भगोड़ा ठहराने के हुक्म के खिलाफ अर्जी दायर की। इसमें कहा गया है कि जब भुट्टो का क्त्ल का मुकदमा शुरू हुआ था उसके पहले मुशर्रफ फौरेन (Foreign) चले गए थे।
उन्हें अदालत ने गलत तरीके से मुज्रिम करार दिया है। अदालत ने एफ आइ ए को नोटिस जारी किया है और इस अर्जी पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है। अदालत ने बेनजीर कत्ल की सुनवाई भी 17 जनवरी तक मुल्त्वी कर दी है |