इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक शीर्ष न्यायाधीश ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के अदालतकर्मियों को अदालत और उसके बाहर रोजाना समय पर नमाज पढ़नी होगी। उनकी सालाना वेतन वृद्धि तय समय पर नमाज पढ़ने पर ही निर्भर होगी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पीओके के सुप्रीम कोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति इब्राहिम जिया ने अदालतकर्मियों को अदालत और नमाज के समय का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि अदालत कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि अब निर्धारित समय पर नियमित रूप से नमाज पढ़ने पर निर्भर करेगी। उन्होंने घोषणा की कि नमाज का अदा करना अदालत के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। इस्लाम की शिक्षा के मुताबिक दिन में पांच बार नमाज पढ़ना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ किया गया है।