दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के तकरीबन ( लगभग) 200 पायलेट्स की दरख़ास्त पर जिसमें उन्होंने एक सिंगल जज ( न्यायधीश) के हुक्मनामा ( आदेश पत्र) को चैलेंज किया था जिस ने अलील (बिमार) हो जाने की बुनियाद पर और एहितजाजी मुज़ाहिरे (प्रदर्शन) करने पर पायलेट्स की हड़ताल को गैरकानूनी क़रार दिया था । जस्टिस संजय किशन कोल की क़ियादत में दो रुकनी बंच इंडियन पायलेट्स गिल्ड (IPG) की दरख़ास्त पर कल अपना फैसला सुनाएगी।