पासपोर्ट की जल्द इजराई केलिए इक़दामात

ख़ारिजा उमूर की मर्कज़ी वज़ीर-ए-ममलकत परनीत कौर ने कल लोक सभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताया कि हुकूमत की हिदायात के मुताबिक़ हिंदुस्तानी शहरीयों को पासपोर्ट के क़ानून 1967 और पासपोर्ट क़वाइद 1980 के ज़ाबतों के मुताबिक़ पासपोर्ट जारी किए जाते हैं।

उन्हों ने बताया कि इस क़ानून की वक़तन फ़वक़तन तरमीम की गई है और पासपोर्ट जारी करने से क़बल पासपोर्ट जारी करनेवाली अथार्टी दरख़ास्त दहिंदा की शहरीयत, पहचान की तसदीक़ करती है। साथ ही वो इस बात की तसदीक़ भी करती है कि दरख़ास्त दहिंदा का कोई मुजरिमाना रिकार्ड तो नहीं है । क्योंकि ये पासपोर्ट क़ानून में दर्ज किया गया है।

उन्हों ने कहा कि हुकूमत ने पासपोर्ट जारी करने के लिए 30 दिन का वक़्त तै किया है जबकि पासपोर्ट दुबारा जारी करने के लिए पंद्रह दिन का वक़्त मुक़र्रर किया गया है और तत्काल दरख़ास्तों के लिए एक से सात दिन का वक़्त तै किया गया है।उन्हों ने कहा कि बहुत सी मुख़्तलिफ़ अड़चनों के बावजूद 2011 मैं वज़ारत ने 73 लाख 65 हज़ार पासपोर्ट जारी किए हैं।