पासपोर्ट बनाने को माइल वैसे लोग, जिनका अपना घर नहीं है, किराये के मकान पर रहते हैं वे अब रेंट एग्रीमेंट डीड का इस्तेमाल पासपोर्ट दरख्वास्त के दौरान कर सकते हैं। दरख्वास्त के दौरान रेंट एग्रीमेंट को पासपोर्ट के कानूनी सर्टिफिकेट के तौर में माना जायेगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से गुजिशता दिनों एक सकरुलर जारी किया गया है। जारी किये गये सर्कुलर के मुताबिक पासपोर्ट में एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट को भी सुबूत माना जायेगा।
रेंट एग्रीमेंट डीड के तहत दरख्वास्त गुज़ार को यह जेहन में रखना होगा कि उस मकान में रहते हुए उसे एक साल से ज़्यादा होना चाहिए। यह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक दस्तखत होना जरूरी है।
रांची में पासपोर्ट के काफी ऐसे दरख्वासत गुज़ार हैं जिनके पास अपने एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, सिवाय रेंट एग्रीमेंट के। यहां के रिहाइशीयों के एलावा एक बड़ा तबका नौकरीपेशा लोगों का है, जिसमें प्राइवेट जॉब करने वालों की तादाद ज़्यादा है। ऐसी हालत में इन लोगों को डाक्यूमेंट की मसला काफी ज़्यादा होती थी। रीजनल पासपोर्ट दफ्तर के एक अफसर ने कहा कि इससे दरख्वास्त गुज़ार को काफी मदद मिल सकेगी।
सेल्फ अटेस्ट कर जमा करायें
पासपोर्ट महकमा में पासपोर्ट दरख्वास्त की अमल आसान बनाते हुए डाक्यूमेंट को तसदीक़ करना ज़रूरी कर दिया है। माइनर्स के मामले में गार्जियन की तरफ से तसदीक़ कापी, मैरिज प्रूफ के मामले में मैरिज सर्टिफिकेट की तसदीक़ कापी मंजूर होगी। साथ ही सरकारी मुलाज़िमीन के मामले में रिटायरमेंट, रजिस्ट्रेशन, पेंशन पेमेंट आर्डर वगैरह की तसदीक़ जरूरु होंगी।