पाकिस्तान में काम करने वाली फ़ौजी अदालतों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पर हमले में मुलव्विस छः मुजरिमों को सज़ा-ए-मौत और एक को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।
इस के इलावा कराची में रेंजर्स पर होने वाले हमले में मुलव्विस एक मुजरिम को भी मौत की सज़ा सुनाई गई है। फ़ौजी अदालतों ने इन आठ सिवीलियन अफ़राद को ये सज़ाएं पार्लीयामेंट से हाल ही में मंज़ूर होने वाले इस क़ानून के तहत दी हैं जिसके तहत फ़ौजी अदालतों को आम शहरीयों के ख़िलाफ़ भी मुक़द्दमात चलाने का अख़्तियार दिया गया है।
फ़ौज के तालुकाते आमा के शोबे की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रीलीज़ में मुजरिमों के क्वाइफ़ और उनके जुर्म की तफ़सील बयान की गई है ताहम ये नहीं बताया गया कि ये अदालतें कहाँ क़ायम की गई थीं।