पी जे कोरियन को सूर्या नीली सैक्स केस में राहत

थूडू पोड़ा (केरला) , 29 जून (पी टी आई) राज्य सभा डिप्टी चेयरमैन पी जे कोरियन को बड़ी राहत में आज यहां की सेशन्स कोर्ट ने सूर्या नीली सैक्स केस में मुतास्सिरा की दाख़िल करदा पेटीशन को ख़ारिज कर दिया, जिस के ज़रीये कांग्रेस लीडर को इस केस में माख़ूज़ करने की इस्तिदा की गई थी।

17 साल पुराने केस की शिकार औरत ने कोरियन के ख़िलाफ़ अदालत में अर्ज़ी इस केस के वाहिद मुजरिम धर्म राजन के इन्किशाफ़ पर दाख़िल की थी, जिस ने चंद माह क़ब्ल एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया था कि इस ने कोरियन को ज़रीया कार को मैली के गेस्ट हाउज़ को पहुंचाया था जहां वो लड़की ठहरी थी।

धर्म राजन ने बादअज़ां अपने दावे से इनकार कर दिया और अदालत में हलफनामे के ज़रीये बयान किया कि वो कोरियन से कभी नहीं मिला और वो नियम की हालत में था जब इस ने मीडिया के ज़रीये इल्ज़ाम आराई करदी थी।

सेशन्स जज अब्राहम मैथीयू ने अपने हुक्मनामे में कहा कि सैक्स स्कैंडल केस में कोरियन की शमूलीयत के लिए मुतास्सिरा औरत की अर्ज़ी क़ाबिल-ए-क़बूल नहीं है। केरला के ज़िला उद विक्की में सूर्या नीली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को जनवरी 1996 में अग़वा करके केरला के एक मुक़ाम से दूसरे मुक़ाम लेजाया गया था और मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास ने जिन्सी इस्तिहसाल किया था।