नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1,000 और 500 के बैन हुए नोट कोर्ट के खजाने में ज़मा नहीं किये जा सकते और साथ ही न्यायिक अधिकारियों को भी किसी भी तरह की कोई रियायत ना देने का निर्देश दिया है।
बेंच ने ट्रायल कोर्ट के विशेष् न्यायधीश के फैसले से असहमत होकर इस सूचना को पास किया। ट्रायल कोर्ट के विशेष् न्यायधीश द्वारा अपने फैसले में दोषी को 1000, 500 के वो नोट जो की 8 नवम्बर को सरकार द्वारा बैन कर दिए गए थे उन्ही नोटों में फाइन जमा करने की अनुमति दी गयी थी।