नई दिल्ली |सीबीआई की खुसुसी (विशेष) अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम स्काम के अहम मुलजीम पूर्व केंद्रीय टेलिकोम मंत्री ए. राजा को बुधवार को उनके पैदाइशी राज्य तमिलनाडु जाने की इजाजत दे दी।
सीबीआई अदालत के जज ओ. पी. सैनी ने राजा को आठ से 30 जून के बीच तमिलनाडु जाने की इजाजत दी। अदालत ने जेल में बंद राजा को 15 मई को जमानत दी थी, लेकिन उनके तमिलनाडु जाने पर रोक लगा दी थी।
2जी स्पेक्ट्रम स्काम सामने आने के बाद राजा ने 14 नवम्बर, 2010 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने उन्हें दो फरवरी, 2011 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद थे।