पुलिस पोस्ट की दसतबरदारी के लिए दरख़ास्त मफ़ाद-ए-आम्मा

नई दिल्ली। 2 मई (पी टी आई) दिल्ली हाइकोर्ट ने आज मर्कज़ और दिल्ली पुलिस के सरबराह को एक दरख़ास्त मफ़ाद-ए-आम्मा की बुनियाद पर नोटिसें जारी करदें।

मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त में अदालत से गुज़ारिश की गई है कि पुलिस को अपने पोस्ट से दसतबरदारी इख़तियार करने की हिदायत दी जाये जो दिल्ली में मुक़ामात मुलाज़मत पर ग़ैर इंसानी हालात होने का इद्दिआ किया गया है।

वज़ारत-ए-दाख़िला और कमिशनर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए चीफ़ जस्टिस डी मुरूगेसन और जस्टिस जीवंत नाथ पर मुश्तमिल बेंच ने उन्हें हिदायत दी है कि वो 15 मई तक जवाब दाख़िल करें।

दरख़ास्त मफ़ाद-ए-आम्मा वकील ए के बिस्वास ने दाख़िल करते हुए कहा कि पोस्ट के बमूजब स्टेशन हाउज़ ऑफीसरस को घर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है।

अगर वो किसी वजह से घर ना जा सके तो हफ़्ते में एक बार घर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ उसी सूरत में जबकि उनके सीनीयर ओहदेदार उन्हें उसकी इजाज़त दें।