नई दिल्ली: कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन ने आज स्पष्ट किया कि पेंशन के दावों को अंतिम रूप से निपटाने के लिए आधार कार्ड का सहसंबंध बना रहा है।
यहां जारी एक बयान के अनुसार ईपीएफ संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में शामिल कर्मचारियों के लिए आधार कार्ड जमा करने की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी है।
इस स्कीम के तहत पेंशन की राशि निकालने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है लेकिन यह रझीपारज़ी है खयाल रहे कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में ऐसी खबर आई थी कि पेंशन दावों के निपटारे के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।