पेटीएम द्वारा ‘पोस्टकार्ड’ शब्द का इस्तेमाल करना गैरकानूनी, भारतीय डाक ने नोटिस जारी किया

नई दिल्ली : इंडियन पोस्ट की ओर से पेटीएम के सीईओ को नोटिस भेजा गया है. नोटिस में कह गया है कि पेटीएम द्वारा ‘पोस्टकार्ड’ शब्द का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. Paytm की ‘पेटीएम पोस्टकार्ड’ स्कीम पर IPO एक्ट के अंतर्गत इस शब्द पर इंडियन पोस्ट का विशेष अधिकार है, जिसे कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

इंडियन पोस्ट के एक अधिकारी के अनुसार इस तरह से ‘पोस्टकार्ड’ शब्द का इस्तेमाल नियमो का उल्लंघन है. IPO एक्ट रूल्स के अंतर्गत इस शब्द पर इंडिया पोस्ट का विशेषाधिकार है.

Paytm ने अगस्त में पेटीएम पोस्टकार्ड की सेवा शुरू की थी. इस सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति आसानी के साथ दिवाली, जन्मदिन, शादी, गणेश चतुर्थी जैसे शुभ अवसरों पर शगुन या उपहार डिजिटल पोस्टकार्ड के माध्यम से दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज सकता है. पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के समय बाजार में डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर इस ऐप ने लोगो का खूब साथ दिया था. करेंसी की कमी के चलते, आसानी से ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन इस ऐप के जरिए किए थे.