पेट्रोल पंप पर 500 रुपए के पुराने नोट 2 दिसबंर तक मान्य

नई दिल्ली। पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समयसीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने और हवाईअड्डों पर विमान यात्रा के टिकट खरीदने के लिये 500 रपये के पुराने नोट दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रपये के नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा हवाईअड्डों की खिड़की पर हवाई यात्रा के लिये भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और 1,000 रपये के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रपये के नोट ही स्वीकार किये जायेंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।