पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पाबन्दी

पटना 29 मई : पटना म्युन्सिपल कारपोरेशन ने शहर में 40 माइक्रॉन से कम मोटाई के पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगा दी है। इससे मोटा पॉलीथिन भी अब मुफ्त में नहीं मिलेगा। सामान खरीदने पर इसके लिए अलग से पैसा देना होगा।

मंगल को म्युन्सिपल कॉरपोरेशन की मजबूत मुस्तकिल कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की सदारत मेयर अफजल इमाम ने की। मेयर ने बताया कि म्युन्सिपल कॉरपोरेशन इलाके में पॉलीथिन पर पाबन्दी लगाने के सिलसिले में मर्क़जी हुकूमत की दस्तुरुलअमल पहले से तैयार है। इसी की तजवीज़ तैयार कर म्युन्सिपल कॉरपोरेशन की मजबूत मुस्तकिल कमेटी की बैठक में लाया गया और इसे इत्तेफाक राय से पास कर दिया गया।

खालिक़ को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

मेयर ने बताया कि पॉलीथिन साजों को अब म्युन्सिपल कॉरपोरेशन से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा उसकी मोटाई कितनी है, इसकी मुहर लगानी होगी। अगर दुकानदार 40 माइक्रॉन से कम मोटाई के पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़े जायेंगे, तो उन पर कार्रवाई की जायेगी। एक पॉलीथिन के लिए दुकानदार गाहक से कितनी राशि लेंगे, इसका भी ताइन आगे किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पाबन्दी की निगरानी के लिए टीम का भी तशकील किया जायेगा, जिसमें म्युन्सिपल कॉरपोरेशन के सेहत ओहदेदार के साथ दीगर मुलाजिम रहेंगे। जरूरत पड़ने पर आलूदगी कंट्रोल बोर्ड से भी मदद ली जायेगी।

बैठक में डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता, आभा लता, विनोद कुमार, जय नारायण शर्मा, शांति देवी, संजय कुमार, विनोद गुप्ता भी मौजूद थे।