पोशीदा दौलत के इन्किशाफ़ केलिए ख़ुसूसी शोबे का क़ियाम

नई दिल्ली

क़ानून कालाधन के नफ़ाज़ से क़बल हुकूमत आइन्दा दो तीन हफ़्तों में एक ख़ुसूसी सेल (शोबा) का क़ियाम अमल में लाएगी ताकि बैरूनी ममालिक में पोशीदा दौलत रखने वाले 30 फ़ीसद टैक्स और 30 फ़ीसद जुर्माना अदा करके हिन्दुस्तान में लासके। पार्लियामेंट में क़ानून कालाधन की मंज़ूरी के एक दिन बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीरे फाइनेंस अरूण जेटली ने कहा जो लोग बैरूनी ममालिक में ग़ैर मह्सूब दौलत रखते हैं और रज़ाकाराना तौर पर पोशीदा दौलत का इन्किशाफ़ करने में पसोपेश करते हैं, उन के लिए हुकूमत ने एक नई सहूलत Compliance Windou फ़राहम की है जबकि नए क़ानून कालाधन ने उन अफ़राद को ये मौक़ा फ़राहम किया है कि अपनी गैर‌मालना दौलत का ऐलान करते हुए 60 फ़ीसद टैक्स और जुर्माना अदा करे और बाक़ीमांदा दौलत को जायज़ तरिक़े से मुंतक़िल करलीं बसूरत-ए-दीगर उन के ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजोई पर 10 साल की सज़ाए क़ैद होगी।