पोस्टर्स, बयानरस और फ्लेक्स के ख़िलाफ़ पुलिस की ख़ुसूसी मुहिम

सिटी पुलिस ने सरकारी इमलाक को तशहीर की ग़रज़ से इस्तेमाल करने पर सख़्त कार्रवाई का मंसूबा बनाया है। बावसूक़ ज़राए ने बताया कि कमिशनर पुलिस हैदराबाद एम महेंद्र रेड्डी ने दोनों शहरों के तमाम पुलिस स्टेशनस को अहकामात जारी करते हुए सरकारी इमारतों की दीवारों पर पोस्टर्स चस्पाँ करने, बयानरस, फ्लेक्स आवेज़ां और वाल रायटिंग में शामिल अफ़राद-ओ-इदारों के ख़िलाफ़ पी डी पी पी एक्ट 1984 के तहत मुक़द्दमा दर्ज करने का हुक्म दिया।

इन अहकामात के बमूजब शहर के फ़्लाई ओवर ब्रीजस, सरकारी दफ़ातिर, बर्क़ी खंबे, टेलीफ़ोन खंबे, मेट्रो रेल के पुलर्स, पी वि एन आर एक्सप्रेस वि के पुलर्स और दुसरे सरकारी इमलाक पर तशहीर की ग़रज़ से किसी भी इदारा की तरफ से पोस्टर्स या बयानरस नसब किए जाने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशनस के सेक्टर सब इंस्पेक्टरस अपने अपने हलक़ों में मौजूद सरकारी इमलाक पर नसब किए गए बयानरस या फ्लेक्स मौजूद होने पर उस की तस्वीरकुशी और वीडियोग्राफी करने में मसरूफ़ हैं और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मज़कूरा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ज़राए ने बताया कि इस ख़ुसूसी मुहिम के तहत सियासी पार्टीयों की तरफ से नसब किए गए बयानरस-ओ-पोस्टर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता हैके शहर के कई मुक़ामात पर सरकारी दफ़ातिर के दीवारों पर , तालीमी इदारों बिशमोल स्कूलस और कॉलेजस की तरफ से बड़े पैमाने पर तशहीर की ग़रज़ से पोस्टर्स और बयानरस लगाए गए हैं जिस के नतीजे में पुलिस इन इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी।