प्रतिबन्ध के आदेश के खिलाफ एनडीटीवी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: एनडीटीवी ने सोमवार को कहा कि हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए प्रसारण बंद किये जाने के लिए दिए गए सरकारी आदेश को चुनौती देने के लिए एनडीटीवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है।

एनडीटीवी ने बताया कि इस आदेश और जिन कानूनी प्रावधानों के तहत यह याचिका दायर की गयी है उसे चुनौती देने के लिए यह रिट याचिका दायर की गयी है।

एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला था कि पठानकोट आतंकवादी हमले की कवरेज के दौरान एनडीटीवी ने प्रोग्रामिंग कोड का उल्लंघन किया था। इसी आधार पर पिछले हफ्ते, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर 9-10 को एनडीटीवी को एक दिन के लिए प्रसारण बंद रखने का निर्देश दिया था।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और अन्य पत्रकार संगठनों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए आग्रह किया था।

प्रतिबन्ध के इस कदम को उचित ठहराते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ निर्णय किसी भी “नए आविष्कारित नियम” पर आधारित नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मार्च में एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की थी, जिसमें टीवी को चैनलों आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज को नामित अधिकारियों की ब्रीफिंग तक सीमित करने का निर्देश दिया गया था।