दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फ्री ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विस की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर वाट्सएप, फेसबुक और ट्राई को नोटिस जारी किया है. इसमें फ्री ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विस की नई पॉलिसी को चुनौती दी गई है. नई पॉलिसी के तहत वाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का प्राइवेट डाटा फेसबुक पर व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए शेयर किया जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि यह पॉलिसी लोगों के राइट टू प्राइवेसी का हनन है.
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा है कि क्या लोग एक फ्री ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करें और साथ ही उन्हें राइट टू प्राइवेसी भी मिले. पूर्व में दिल्ली हाईकोर्ट ने वाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूरी दी थी, वाट्सएप की नई पॉलिसी 25 सितंबर 2016 को लागू हुई थी.
हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान रखते हुए निर्देश दिया था कि 25 सितंबर 2016 से पहले जो भी अपना वाट्सएप अकाउंट डिलीट कर देगा उसका प्राइवेट डाटा फेसबुक के साथ साझा नहीं कर सकेगा. कोर्ट ने ट्राई को भी आदेश दिया था कि वह देखे कि किस तरह से मौजूदा कानून को वाट्सएप जैसी फ्री मैसेजिंग सर्विस को सरकारी नियंत्रण के दायरे में लाया जा सकता है. गौरतलब है कि वाट्सएप को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने खरीदा हुआ है.