रांची : रियासत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने की पॉलिसी पर कैबिनेट ने बुध को मुहर लगा दी। अब रियासत में मेडिकल कॉलेज खोलने वालों को 30 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिलेगा। इस पॉलिसी में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं।
एमबीबीएस की 50 फीसद सीटें जेसीसीईसी या रियासत की दीगर एजेंसी की तरफ से ली जाने वाली इम्तिहान से भरी जाएंगी। वहीं बाक़ी 50 फीसद सीटों पर झारखंड की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। फीस का मुक़र्रर भी मर्कज़ी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक़ रियासत सरकार तय करेगी।
रियासत हुकूमत नए मेडिकल कॉलेज को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करेगी। कॉलेज अहाते तक पहुंचने के लिए सरकार अपने खर्च पर पांच किलोमीटर तक सड़क अपने खर्च पर बनवाएगी। साथ ही बिजली सप्लाय के लिए पांच किलोमीटर तक का फीडर लाइन भी मुहैया कराएगी। कॉलेज के लिए जमीन की रजिस्ट्री खर्च में स्टांप फीस रियासती हुकूमत देगी। इसके अलावा बैंकों से लिए गए लोन के इंट्रेस्ट की अदायगी के लिए भी अदारों को 1.25 करोड़ रुपए दस्तयाब कराए जाएंगे।