प्रीपेड मोबाईल नंबर्स की अनक़रीब आई एस डी सहूलत खत्म

टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरीटी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत दी है कि वो प्रीपेड नंबर्स को हासिल इंटरनेशनल कॉलिंग सहूलत फ़ौरी खत्म कर दे। ये सहूलत सिर्फ उस वक़्त ही बहाल की जाय जब सारफ़ीन (उपभोक्ता) इस सहूलत से इस्तिफ़ादा के लिये अपनी रजामंदी ज़ाहिर करें ।

टेलीकॉम रैगूलेटरी अथॉरीटी आफ़ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों को दी गई हिदायत में कहा कि वो तमाम प्रीपेड सारफ़ीन (उपभोक्ता) को एस एम एस के ज़रीया मतला (आगाह) कर दे कि इन की आई एस डी सहूलत को इस इत्तिलानामा की इजराई (जारि करने) के 10 दिन के अंदर खत्म कर दिया जा रहा है ।

60 दिन बाद उन की आई एस डी सहूलत मुनक़ते हो जाएगी । सारफ़ीन (उपभोक्ता) की जानिब से ये शिकायत के बाद इस तरह की हिदायत दी गई है कि सारिफ़ीन (उपभोक्ता ) को इंटरनेशनल टेलीफोन नंबरात से मिस काल्स आ रहे हैं जिस के जवाब में काल करने से सारफ़ीन (उपभोक्ता) को नुक़्सान हो रहा है।