प्लेट गनस का अंधाधुंध इस्तेमाल न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 15 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सड़क पर विरोध करने वालों पर काबू पाने के लिए प्लेट गनस का ”इस्तेमाल अंधाधुंध”नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों को काफी सोच-विचार कर ने बाद ही यह कदम उठाने के बारे में कोई फैसला करें।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की ज़ेर कियादत बेंच ने केंद्र और सरकार जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया और राज्य में प्लेट गनस के बेतहाशा इस्तेमाल से संबंधित आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया।

अदालत ने इस मसले पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से भी मदद की इच्छा की और कहा कि वह प्लेट गनस के उपयोग का समीक्षा लेने के लिए क़ायम कर्दा विशेषज्ञ की समिति की ओर से पेशकश रिपोर्ट की एक कॉपी सौंप करे‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍। बेंच में जस्टिस डी वाई चन्दरचौड़ भी शामिल हैं। बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की है। बेंच ने कहा कि हम यह आश्वासन चाहते हैं कि राज्य में प्लेट गनस का बेतहाशा या अत्यधिक उपयोग नहीं होगा और काफी चिन्ता के बाद ही ऐसा किया जाएगा।

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को प्लेट गनस के उपयोग पर रोक की इच्छा करते हुए दायर कर्दा याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि केंद्र ने इस संबंध में विशेषज्ञों की समिति तशकील दी है।