तेलंगाना एन जी ओज़ यूनीयन के सदर स्वामी गोड़ ने इस बात की वज़ाहत की है कि उन्हों ने तेलंगाना कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी में प्लाटों के अलाटमेंट में बे क़ाईदगियों (अनियमितता/धांधली) का इर्तिकाब (जुर्म ) नहीं किया है।
यहां गच्ची बाउली पर टी एन जी ओज़ हाउजिंग सोसाइटी के आम सभा से ख़िताब के दौरान स्वामी गोड़ ने बताया कि टी एन जी ओज़ हाउजिंग सोसाइटी के प्लॉट्स के अलाटमेंट के ताल्लुक़ से कोपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्ट्रार किरण साई की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में बे क़ाईदगियों (अनियमितता/धांधली) के इल्ज़ामात मुकम्मल झूट, बे बुनियाद और शरारती हैं।
उन्हों ने कहा कि मुताल्लिक़ा (सम्बंधित) इंजीनियर्स की तजवीज़ (राय) पर उन्हों ने प्लॉट्स के दामों में इज़ाफ़ा किया। ताहम (लेकिन) उन्हों ने हुकूमत के मुरत्तिब करदा (तैयार किया हुआ) रहनुमएना ख़ुतूत (गाइडलेंस ) की कभी ख़िलाफ़वरज़ी नहीं की।
इजलास में सोसाइटी के अरकान (सदस्य ) की बड़ी तादाद मौजूद थी। इजलास के दौरान क़रारदाद (प्रस्ताव) मंज़ूर की गई और किरण साई रिपोर्ट की मुज़म्मत की गई। ताहम (लेकिन) चंद शुरका ने इस मुआमला पर तशवीश (संदेह) का इज़हार किया कि हाईकोर्ट ने सोसाइटी के मुआमलात की तहकीकात का हुक्म दिया था।