फरीदाबाद में फ़िर्कावाराना तशद्दुद

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दरख़ास्त समात के लिए क़बूल करने से इनकार कर दिया जिस में फरीदाबाद के मुबय्यना फ़िर्कावाराना तशद्दुद की सी बी आई या एस आई टी की जानिब से तहक़ीक़ात करवाने की हिदायत देने की ख़ाहिश की गई थी जो मुबय्यना तौर पर अक़िलीयती तबक़े के अफ़राद पर किया गया था।

हरियाणा हाईकोर्ट में एक शख़्स ने फरीदाबाद के एक देहात में फ़िर्कावाराना तशद्दुद के ख़िलाफ़ दरख़ास्त दी है। एक तातीलाती बेंच के जस्टिस प्रफुला सी पंथ और जस्टिस अमीतावा राय ने कहा कि शाकिर अली मुतास्सिरीन में से एक है जो तशद्दुद का शिकार हुआ।

इस ने पंजाब-ओ-हरियाणा हाईकोर्ट में दरख़ास्त दाख़िल की है। इस से बेंच ने सवाल किया कि क्या आप ने तशद्दुद पर क़ाबू पाने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था , जब आप को हाईकोर्ट से इस सिलसिले में क्या जवाब दिया गया था। मुश्ताक़ अहमद ने जो शाकिर अली के वकील थे, कहा कि वो दरख़ास्त की आजलाना समात चाहते हैं तो उन से ये सवाल किए गए।