फर्जी पैन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए आधार को अनिवार्य करना जरुरी- केंद्र

नई दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के फैसले का बचाव करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा देश में फर्जी पैन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है।

अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ से कहा कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध होने लगा था क्योंकि यह फर्जी भी हो सकता था जबकि आधार पूरी तरह ‘सुरक्षित और मजबूत’ व्यवस्था है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता था।

रोहतगी ने कहा कि आधार की वजह से सरकार ने गरीबों के लाभ की योजनाओं और पैंशन योजनाओं के लिए 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है।