अफ़्ग़ानिस्तान में एक अदालत ने उन चार अफ़राद की सज़ाए मौत मंसूख़ कर दी है जिन्हें मार्च में एक मुश्तइल हुजूम के साथ मिल कर एक औरत को हलाक करने के इल्ज़ाम में क़सूरवार पाया गया था।
रवां साल 19 मार्च को दारुल हुकूमत काबुल के वस्त में एक मज़ार पर 28 साला फ़र्ख़ुन्दा को लोगों ने क़ुरआन मजीद को नज़रे आतिश करने के इल्ज़ाम में संगसार कर के हलाक कर दिया था और ये चारों अफ़राद इस वाक़िये में मर्कज़ी किरदार थे।
फ़र्ख़ुन्दा की लाश को गाड़ी तले रौंदा गया और बाद में आग लगा दी गई। इस वाक़े के बाद ख़्वातीन के ख़िलाफ़ नारवा सुलूक पर वसीअ पैमाने पर एहतेजाज और मुज़ाहिरे हुए थे। ख़्वातीन के हुक़ूक़ के लिए काम करने वाली तंज़ीमों ने इस फ़ैसले पर ग़मो ग़ुस्से का इज़हार किया है।