नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार उनकी अहलिया टोइनकल खन्ना और सास डिम्पल कपाडिया से माज़ी के सोपर स्टार आँजहानी राजेश खन्ना की जीवन साथी ( लेवोन पार्टनर ) की अर्ज़ी पर जवाबतलब किया है जबकि मुंबई हाईकोर्ट में घरेलू तशद्दुद केस में मज़कूरा तीनों अदाकारों को बरी कर देने के ख़िलाफ़ ये ख़ातून सुप्रीमकोर्ट से रुजू हुई है।
चीफ़ जस्टिस ऐच एल दत्तू और जस्टिस अरूण मिसरा और जस्टिस अमीता वराए पर मुश्तमिल सहि रुकनी बेंच ने अनीता अडवाणी के वकील की मुख़्तसर बेहस की समात के बाद एक नोटिस जारी की है। सीनियर वुकला सी ए सुंदरम और जतिन ज़ावेरी ने अनीता की पैरवी करते हुए मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म पर एतराज़ किया जिस में क़ानून घरेलू तशद्दुद के तहत मज़कूरा अदाकारों के ख़िलाफ़ शिकायत को मुस्तरद कर दिया है।
उन्होंने बताया कि अगर अनीता ने आँजहानी राजेश खन्ना से बाक़ायदा शादी नहीं की थी लेकिन वो अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़ार रही थीं उस के बावजूद उनकी शिकायत को ग़लत तरीक़े से मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने इद्दिआ किया कि अडवाणी ने खन्ना के साथ लियो इन रीलीशन में थीं।
क़ब्लअज़ीं अनीता अडवाणी ने मुंबई हाईकोर्ट में ये शिकायत की थी कि राजेश खन्ना की मौत के बाद सब अर्बन में वाक़्य एक बंगला आशीर्वाद से उन ( अनीता ) का ज़बरदस्ती तख़लिया करवा दिया गया जबकि वो माहाना गुज़र बसर का ख़र्च और बांद्रा में तीन बेडरूम का फ़्लैट तलब किया था।
अदालत ने दोनों के ताल्लुक़ात को शादी की नौईयत से इनकार करते हुए अनीता की अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया था।