फ़ोन काल्स , रेस्टूरेंट बिल्स, कोचिंग क्लासेस महंगे

टेलीफ़ोन काल्स, रेस्टूरेंटस बिल्स और दीगर कई उमोर आज से महंगे हो गए हैं क्योंकि मर्कज़ी बजट में सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 12 फ़ीसद करने का जो फ़ैसला किया गया था, इस पर यक्म अप्रैल से अमल किया जा रहा है। वज़ीर फायनेंस परनब मुकर्जी ने 2012 13 बजट पेश करते हुए ज़ाइद 18,660 करोड़ रुपय की रक़म जमा करने के मक़सद सर्विस टैक्स की मौजूदा 10 फ़ीसद शरह को बढ़ाकर 12 फ़ीसद कर दिया।

इस फ़ैसले के नतीजा में कई ख़िदमात बिशमोल एयरकंडीशनिंग ट्रेन में सफ़र, कोरीयर ख़िदमात और कोचिंग क्लासेस के मसारिफ़ में इज़ाफ़ा होगा। सर्विस टैक्स के तहत जुमला 120 से ज़ाइद ख़िदमात शामिल हैं और उन सब पर यक्म अप्रैल 2012 से अमल आवरी शुरू हो चुकी है।

इन ख़िदमात में फ़िज़ाई सफ़र, लाईफ़ इंश्योरेंस, ब्यूटी पार्लर, इश्तेहारात, ड्राई क्लीनिंग, हेल्थ क्लब्स, केबल आपरेटर्स, क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट रेटिंग वग़ैरा शामिल हैं। परनब मुकर्जी ने गुज़श्ता माह बजट तक़रीर में कहा था कि वो सर्विस टैक्स की मौजूदा 10 फ़ीसद शरह को बढ़ाकर 12 फ़ीसद करने की तजवीज़ रखते हैं।

उन्होंने कहा कि इस पर अमल आवरी के नतीजा में हुकूमत को 18,660 करोड़ रुपय की ज़ाइद आमदनी होगी। जारीया मालीयाती साल हुकूमत सर्विस टैक्स से तक़रीबन 1.24 लाख करोड़ रुपय जमा करने का मंसूबा रखती है। साल 2011 12 में ये रक़म 95 हज़ार करोड़ रुपय थी। सर्विस सेक्टर हमारे मुल्क के जी डी पी का तक़रीबन 59 फ़ीसद है। सर्विस टैक्स के दायरा कार को वुसअत देते हुए परनब मुकर्जी ने मनफ़ी फ़हरिस्त की तजवीज़ पेश की है और इस ताल्लुक़ से आलामीया बहुत जल्द जारी किया जाएगा।

मनफ़ी फ़हरिस्त तजवीज़ के तहत इसमें मज़कूरा ख़िदमात के मासिवा-ए-दीगर तमाम ख़िदमात पर सर्विस टैक्स का इतलाक़ होगा। इस वक़्त मुसबत फ़हरिस्त की बुनियाद पर सर्विस टैक्स लागू किया जाता है, यानी ये सिर्फ़ मख़सूस ख़िदमात के लिए हैं।

मुजव्वज़ा मनफ़ी फ़हरिस्त में जिन ख़िदमात का तज़किरा किया जाएगा, इन पर 12 फ़ीसद सर्विस टैक्स का इतलाक़ नहीं होगा। इन में तफ़रीही मुक़ामात पर दाख़िला, एम्यूज़ मिन्ट सहूलयात तक रसाई, रेडीयो टैक्सी और आटो रिक्शा के ज़रीया सफ़र शामिल हैं। दीगर अहम ख़िदमात जिन पर टैक्स का इतलाक़ नहीं होगा, इन में आख़िरी रसूमात, तदफ़ीन और महलूक की मुंतक़ली शामिल हैं।

हुकूमत ने मनफ़ी फ़हरिस्त मुतआरिफ़ करने की तजवीज़ पेश करते हुए ये भी वज़ाहत कर दी कि फ़र्स्ट ( First) क्लास और एयरकंडीशनिंग रेल कोच्स में सफ़र, अशीया माल बर्दारी की मुंतक़ली और कोरीयर एजेंसीयों पर सर्विस टैक्स लागू किया जाएगा। जहां तक तालीम का ताल्लुक़ है, स्कूल्स, यूनीवर्सिटी एजूकेशन और मनज़ोरा वोकेशनल कोर्सेस पर सर्विस टैक्स नहीं होगा, लेकिन कोचिंग क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टीटियूट सर्विस टैक्स अदा करने के पाबंद रहेंगे।

दीगर कई ख़िदमात को भी इस दायरा में शामिल करने के मक़सद से हुकूमत ने ख़िदमात की तशरीह कर दी है ।
और ये सर अहित कर दी कि किसी भी शख़्स की जानिब से किसी काम के लिए अंजाम देने वाली सरगर्मी को ख़िदमात(सर्विस) तसव्वुर किया जाएगा।