हैदराबाद 31 जुलाई:हैदराबाद हाइकोर्ट ने चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत विजयवाड़ा को हिदायत दी हैके वो अपने रजिस्ट्रार को रवाना करते हुए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुबय्यना तौर पर की गई फ़ोन टैपिंग के सिलसिले में चार टेलीकॉम आपरेटर्स की तरफ से तमाम काल तफ़सीलात के रिकार्ड को लिफाफे में रख कर रवाना करे।
हाइकोर्ट ने अदालत से ये भी कहा कि वो ख़ानगी पयाम्बर के ज़रीये इन दस्ताविज़ात को फ़ौरी रवाना करें। जस्टिस विलास अफ़ज़लपुर ने ये अहकाम जारी किए।