हैदराबाद
महिकमा अक़िलियती बहबूद ने अक़िलियती फ़ै नानिस कोरपोरेशन के फाईनेंस मैनिजर की हैसियत से ख़िदमात अंजाम देने वाली श्रीमती के लक्ष्मी किरण डिप्टी कलेक्टर की ख़िदमात महिकमा माल को वापिस करने का फैसला किया है।
इस सिलसिले में जी ओ आर टी 73 जारी किया गया। श्रीमती के लक्ष्मी किरण डिप्टी कलेक्टर को एक फरवरी 2014 को महिकमा अक़िलियती बहबूद में मामूर किया गया था और उन्हें अक़िलियती फाईनेंस कोरपोरेशन डेप्युटेशन की बुनियाद पर फाईनेंस मैनिजर मुक़र्रर किया गया।
अक़िलियती फाईनेंसस कोरपोरेशन की तक़सीम के बाद श्रीमती लक्ष्मी किरण डिप्टी कलेक्टर ने अपनी ख़िदमात महिकमा माल को वापिस करने की ख़ाहिश की थी। हुकूमत ने इस तजवीज़ का जायज़ा लेते हुए उनकी ख़िदमात मुताल्लिक़ा महिकमा माल को फ़ौरी असर के साथ वापिस करदिया।