नई दिल्ली: राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंर्डज़ अथार्टी आफ़ इंडिया (एफ़ एस एस आई) ने खबर दी है कि फास्टफूड को अलग से फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंर्डज़ ऐक्ट 2006 और इस के तहत तय नियमों और विनियमों के तहत अलग नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य जोखिम पर नज़र रखते हुए ज़्यादा फ़ीट , शूगर और सालट ऐच एफ़ ऐस ऐस ), फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंर्ड अथार्टी आफ़ इंडिया ने, विशेषज्ञ का एक ग्रुप निर्माण दिया है । इस एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट का पार्टिसिपेशन एफ़ ऐस ऐसा याय के वेबसाइट दर्ज जे़ल पर जनता के लिए अपलोड कर दिया गया है ।www.fssai.gov.in
इसके अलावा ग्राहकों को सूचित पर आधारित विकल्प प्रदान करने हेतु एफ एस एस ए आई ने फैसला किया कि अपने लेबलिंग से संबंधित नियमों परंगठरतानी करके खाने की वस्तुओं पर नज़र किए जानेवाले लेबल पर लाज़िमी तौर पर फ़ीट , शामिल की गई शूगर, सालट ट्रांस फ़ीट और इस तरह की अन्य तफ़सील को दर्ज करना आवश्यक दिया जाये हरपेक् के लेबल पर सामने के पहलू पर इस तरह की तफ़सील दर्ज करनी होगा।