फिर सलाखों के पीछे जा सकते हैं ए. राजा और कनीमोज़ी

नई दिल्ली, 20 फरवरी: 2 जी घोटाले के मुल्ज़िम साबिक वज़ीर मवासलात ( Communications Minister) ए. राजा और तमिलनाडु के साबिक वज़ीर ए आला करुणानिधि की बेटी कनीमोज़ी (Kanimozhi) पर नए सिरे से शिंकजा कस सकता है। मनी लांड्रिंग रोकने के कानून के तहत Enforcement directorate इन दोनों समेत नौ मुल्ज़िमो के खिलाफ चार्जशीट कभी भी दाखिल कर सकता है।

चार्जशीट के बाद सभी मुल्ज़िमों को नए सिरे से जमानत लेनी होगी और जमानत न मिलने की हालत में उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ध्यान देने की बात है कि 2011 में सीबीआइ की चार्जशीट के बाद जमानत नहीं मिलने की वजह से कनीमोज़ी (Kanimozhi) समेत कई मुल्ज़िमों को जेल जाना पड़ा था।

2जी घोटाले के खुलासे के बाद सीबीआइ के साथ-साथ ईडी ने भी मनी लांड्रिंग रोकने के कानून के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीबीआइ की चार्जशीट को बुनियाद बनाते हुए ईडी ने कनीमोरी के कलैगनार टीवी को रिश्वत में दी गई 200 करोड़ की रकम समेत उससे कमाए गए 31 करोड़ भी जब्त कर लिए थे।

ईडी अब मुल्ज़िमीन के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है।

मनी लांड्रिंग रोकने के कानून के तहत इल्ज़ाम साबित होने के बाद मुल्ज़िमीन को सात साल की सजा हो सकती है। यह सजा Prevention of Corruption Act के तहत होने वाली सजा से अलग होगी। सीबीआइ ने मुल्ज़िमीन के खिलाफ Prevention of Corruption Act के तहत ही चार्जशीट दाखिल किया है और इस पर अदालत में सुनवाई चल रही है।

सीबीआइ और ईडी की जांच के मुताबिक 2जी स्पेक्ट्रम पाने के एवज में डीबी रियलिटी के मालिक शाहिद बलवा ने कलैगनार टीवी को 200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। यह रकम करीम मोरानी की कंपनी सिनेयुग के मार्फत पहुंचाई गई थी। इस मामले में सीबीआइ ने शाहिद बलवा, करीम मोरानी, ए. राजा और कनीमोज़ी (Kanimozhi) समेत नौ मुल्ज़िमीन को मुजरिम बनाया है। ईडी की चार्जशीट में भी इन्हीं नौ लोगों को मुल्ज़िम बनाया जा रहा है