फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली के निजी स्कूल सरकार से लें अनुमति: सुप्रीम कोर्ट

आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को बरक़रार रखते हुए साफ़ कर दिया की, दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीऐ) की दी हुई ज़मीन पर बने स्कूल, दिल्ली सरकार के अनुमति के बिना ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते| चाहे फीस साल के बीच में ही क्यों न बढ़ानी हो, इन निजी स्कूलों को दिल्ली सरकार की अनुमति लेनी होगी| निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के एक संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी|

मुख्य न्यायधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाले बेंच ने सुनवाई के लिए दायर की गई याचिका स्वीकार करने से यह कह कर मना कर दिया की, इन स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीऐ) की ज़मीन पर बने है|

“आप(स्कूल) उनकी(सरकार) ज़मीन पर है| तो आप फीस बढ़ाने से पहले उनकी अनुमति क्यों नहीं लेंगे,” बेंच में जस्टिस रमना और चंद्रचूड़ भी शामिल थे, जिसने याचिका ख़ारिज की|