फेसबुक तनाज़ा : मुंबई बंद पर एतराज़ करने वाली लडकियों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात से पुलिस दस्तबरदार

मुंबई, ३० नवंबर (पीटीआई) महाराष्ट्र पुलिस को फेसबुक पर तब्सिरा करने वाली लडकियों के मुआमले में एक बार फिर हज़ीमत का सामना करना पड़ा क्योंकि क़ौमी सतह पर लडकियों की गिरफ़्तारी पर शोर-ओ-गुल शुरू हो गया था, जिसके बाद पुलिस के पास सिवाए इसके कोई और मुतबादिल ना रहा कि वो इन लडकियों के ख़िलाफ़ मुआमलात से दस्तबरदारी इख्तेयार कर ले।

याद रहे कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का 66 (A) के तहत गिरफ़्तारीयों की इफ़ादीयत पर ग़ौर-ओ-ख़ौज़ करने का बयान सिर्फ़ एक रोज़ पहले ही जारी किया गया था जिसके बाद लडकियों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात से दस्तबरदारी यक़ीनन उनके लिए एक राहत से कम नहीं।

यही नहीं बल्कि इसे क़ानून की जीत भी कह सकते हैं। इन्फ़ार्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट की शक़ 66(A) का ग़लत इस्तेमाल किया गया क्योंकि इज़हार-ए-ख़्याल की आज़ादी को किसी भी तरह मुनाफ़िरत फैलाने से ताबीर नहीं किया जा सकता।

थाने में भी राज ठाकरे के ख़िलाफ़ फेसबुक पर तब्सिरा करने पर एक 19 साला लड़के की गिरफ़्तारी अमल में आई थी लेकिन पुलिस ने जब ये पता लगाया कि लड़के की जानिब से फेसबुक के एक जाली एकाउंट से पोस्टिंग की गई थी तो उसे फ़ौरन रिहा कर दिया गया था।