नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के लिए आज से खुशखबरी है। पूरे देश में रियल एस्टेट एक्ट लागू हो गया। इससे फ्लैट खरीददारों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं इस एक्ट के लागू होने के बाद कस्टमर को क्या फायदे होंगे।
1.एक्ट में प्रावधान है कि बिल्डर खरीददार से समझौता करते वक्त ही यह बता देगा कि फ्लैट कब तक उसे सौंप देगा।
2.पजेशन देने या लेने में देरी होने पर बिल्डर या खरीददार को स्टेट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दो फीसदी अधिक ब्याज देना होगा।
3.अगर शर्तों को उल्लंघन किया गया तो बिल्डर को तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।
4.पजेशन देने के 5 साल बाद तक बिल्डर की जिम्मेवारी होगी कि फ्लैट में किसी तरह की क्षति होगी तो वो उसकी भरपाई बिल्डर को होगी।
5.समझौते के वक्त ही कब्जा देने की तारीख भी बतानी होगी।
6.तीन महीने के भीतर नये और पुराने का अथारिटी में पंजीकरण होगा।
7. ये एक्ट लागू होने के बाद बिल्डर दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा पाएंगे। पहले कस्टमर से पैसे लेकर बिल्डर दूसरे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते थे और बहानेबाजी किया करते थे।
8.नया प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त खरीददारों से इकट्ठा की गयी राशि का 70 फीसदी अलग बैंक अकाउंट में रखना होगा। वहीं, पुराने प्रोजेक्ट की बची राशि के 70 फीसदी का कोष बनेगा।
9.पांच साल तक फ्लैट के रखरखाव का जिम्मा डवलपर के पास होगा।
10.रेगुलरिटी अथारिटी या अपीलीय प्राधिकरण को आदेश का उल्लंघन करने पर डवलपर को तीन साल और एजेंट या खरीददार का एक साल जेल की सजा हो सकती है।
सौजन्य- अमर उजाला