फ्लोर टेस्ट पर HC ने जारी रखा स्टे, अगले आदेश तक पलानीसामी को नहीं देनी होगी अग्निपरीक्षा

तमिलनाडु की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर स्टे ऑर्डर जारी रखा है। स्टे ऑर्डर लगे रहने की वजह से तमिलनाडु सरकार के ऊपर से फ्लोर टेस्ट का खतरा कुछ दिनों के लिए टल गया है। तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर पी धनपाल के वकील ने बताया कि कोर्ट के अगले आदेश तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा।

गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर की ओर से 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे दिनाकरन ग्रुप की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को इजाजत मिल गई थी।

इससे पहले अपने विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने पर टीटीवी दिनाकरन ने पनालीसामी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिए विधायाकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिनाकरन ग्रुप के 18 विधायकों  मुख्‍यमंत्री ई. पलानीस्‍वामी को हटाए जाने की मांग कर रहे थे।