बंगला देशी को ब्रहना और ज़िद-ओ-कूब करने का वाक़्या , बी एस एफ़ जवानों के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल

बॉर्डर सीक्योरिटी फोर्सेस (बी एस एफ़) ने अपने 8 मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दिया है। जब एक वीडीयो मंज़र-ए-आम पर आ गया। इस फुटेज में दिखाया गया था कि ये 8 मुलाज़मीन मग़रिबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में हिंद । बंगला सरहद पर एक बंगला देशी को ब्रहना करने , घूंसे और लात मारते हुए दिखाया गया था।

बी ऐस एफ़ के सरबराह अठन के बंसल के मुताबिक़ इन मुलाज़्मीन को इब्तेदा में की गई अदालती तहक़ीक़ात में बादियुन्नज़र में जुर्म का मुर्तक़िब पाया गया था। अब हम कोर्ट मार्शल का हुक्म दे रहे हैं, जहां सबूत और शहादतें रिकार्ड की जाएंगी। बी एस एफ़ क़ानून के तहत ये तरीका-ए-कार राइज है, जिसके बाद ही प्रीसाईडिंग ऑफीसर, सज़ाओं की सतह पर फ़ैसला करेंगे।

बी एस एफ़ के डायरेक्टर जनरल ने ये इत्तेला देते हुए मज़ीद कहा कि बादियुन्नज़र में ये तमाम 8 मुलाज़मीन जुर्म के मुर्तक़िब पाए गए हैं। अब असजरम की नौईयत और सज़ा-ए-की सतह के इलावा मुलाज़मीन (जवानों) की तरफ़ से मुदाफ़अत को मल्हूज़ रखते हुए क़तई फ़ैसला किया जायेगा, जो दरअसल अदालती अमल का ज़ाब्ता है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही हम मज़ीद कार्रवाई कर सकते हैं।

वाज़िह रहे कि गुज़श्ता माह एक मोबाईल वीडीयो फुटेज मंज़र-ए-आम पर आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि बी एस एफ़ के जवान, बंगला देश के 32 साला अब्दुल शेख़ साकन चंपाई नवाब शेख़ को ज़िद-ओ-कूब कर रहे थे।

अब्दुल शेख़ मुबय्यना सरहद पार मवेशीयों की स्मगलिंग में मुलव्वस था, जिसको बी एस एफ़ ने रोकने की कोशिश की थी।