बंसल के भांजे को मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 करोड़ रूपए की रेलवे रिश्वतखोरी मामले में साबिक रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला समेत चार मुल्ज़िमो को कल जमानत दे दी चीफ जस्टिस हीमा कोहली ने सिंगला के इलावा रेल बोर्ड के मुअत्तल मेम्बर महेश कुमार, ताजिर नारायण राव मंजूनाथ और मुबय्यना तौर पर बिचौलिए संदीप गोयल की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली |

इन सभी को पांच-पांच लाख रूपए का ज़ाती मुचलके देने का हुक्म दिया गया है जस्टिस कोहली ने कहाकि, दर्खास्गुज़ार को जमानत पर छोड़ा जाता है उन्होंने उन्हें ज़ाती मुचलके और जमानती मामले की सुनवाई कर रहे खुसूसी जज उनकी तमानियत के मुताबिक जमा करने की हिदायत दी |

हाईकोर्ट की तरफ से हुक्म का ऐलान किए जाने के बाद मुल्ज़िमो के वकील ने उससे कहा कि चूंकि प्रीसाइडिंग जज Presiding Judge आज और अगले दो दिन तक नहीं बैठेंगे, इसलिए हाईकोर्ट को किसी दूसरे जज से मुल्ज़िमो से ज़ाती मुचलका और जमानती कुबूल करने की हिदायत दी जानी चाहिए |