रांची 3 मई : रांची म्युन्सिपल कॉर्पोरशन इलाका में बगैर इजाज़त के डीप बोरिंग (छह इंच) कराने पर पाबन्दी लगा दिया गया है। बगैर परमिशन के बोरिंग कराने पर ईमारत के मालिक के साथ बोरिंग गाड़ी पर भी जुर्माना लगाया जायेगा। म्युन्सिपल कॉर्पोरशन के डिप्टी सीइओ शैलेंद्र कुमार लाल ने इस सिलसिले में हुक्म जारी किया है।
बहुमंजिली इमारतों की होगी जांच
मिस्टर लाल ने म्युन्सिपल कॉर्पोरशन इलाके के तमाम बहुमंजिली इमारतों के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच करने का हुक्म दिया है। मिस्टर लाल ने इसके लिए म्युन्सिपल कॉर्पोरशन के वाटर बोर्ड के इंजीनियरों की टीम का तशकील कर अपार्टमेंटों की जांच कर 20 मई तक रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया है। बगैर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के पाये जाने वाले इमारतों पर म्युन्सिपल कॉर्पोरशन कार्रवाई करेगा।