भागलपुर 11 मई : एडहोक अदालत तीसरी के एडीजे एसएन सिंह की अदालत ने डेढ़ साल की एक बच्ची के साथ इस्मत रेज़ी मामले में जुमा को नाथनगर थाना इलाका के भुवालपुर गांव रिहायसी मुकेश कुमार उर्फ मुकवा को भादवि की दफा 376 में सात साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की रकम नहीं देने पर तीन महीने की अजाफ़ी सजा होगी। अदालत में हुकूमत की तरफ से अडिशनल प्रोसेक्युटर लोक जय किशन मंडल मौजूद थे।
मामले में इलज़ाम का कयाम 21 फरवरी 2013 को हुआ और उसी दिन से मामले में रोज़ाना अदालत में सुनवाई हो रही थी। मामले में लड़की की वाल्दा मीरा देवी ने थाना में अपना बयान दर्ज कराई थी। यह वाकिया सात मार्च 2012 की है. बच्ची की वाल्दा अपने बयान में कही थी कि सात मार्च 2012 की शाम छह बजे मेरे ही गांव का मुकेश कुमार उर्फ मुकवा घर के गेट पर आया और कहा कि बौआ को मुझे दीजिये। इसे बिस्कुट खिला कर बाहर से ले आते हैं। वह मेरी डेढ़ साल की बच्ची को गोद में लेकर चला गया।
कुछ समय बीतने के बाद जब बच्ची को घर नहीं लेकर आया तो मैं और मेरा भतीजा मनीष कुमार खोजबीन करने घर से निकले। जब हमलोग खोजबीन के दौरान मुरारपुर स्टेशन के मेन गेट पर पहुंचे तो मुकेश के गोद में मेरी बच्ची जोर-जोर से रो रही थी। मुकेश ने बच्ची को मेरी गोद में दे दिया और भाग गया। बच्ची को गोद में लेने पर देखा कि बच्ची खून से लथपथ है। देखने पर पता चला कि मुकेश ने मेरी बच्ची के साथ इस्मत रेज़ी किया है. हो-हल्ला करने पर गांव वाले मुकेश को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।